UAE में अगर आप निवास वीज़ा रीन्यू करवा रहे हैं तो आपको निवास वीज़ा रीन्यू करवाने के साथ एमिरेट्स आईडी का रीन्यू करवानी पड़ेगी। वहीं इस बीच हम आपको इस पोस्ट के जरिये अमीरात आईडी को रीन्यू करवाने की प्रक्रिया की जानकारी देने जा रहे हैं।
अमीरात आईडी के किसी भी पंजीकृत टाइपिंग केंद्र या आईसीए कार्यालयों में आईडी रीन्यू करवाने का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अमीरात आईडी रीन्यू करवाने के लिए आपको एक्सपायर हुआ अमीरात आईडी की कॉपी और अपने पासपोर्ट की कॉपी सबमिट करवानी पड़ेगी।
इसी के साथ 15 साल के कम उम्र के लोगों को अपनी एमिरेट्स आईडी रीन्यू करवाने के लिए पासपोर्ट साइज़ फोटो देना होगा और जो लोग कार्यालयों में नहीं आ सकते हैं उन्हें हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। वहीं अमीरात आईडी आपके वीजा की वैधता के आधार पर दो या तीन साल के लिए जारी किया जाता है। वहीं 2 साल के लिए अमीरात आईडी रीन्यू करवाने के लिए DH270 और 3 साल के लिए DH370 रूपये खर्च करने होंगे।
वहीं समय सीमा समाप्त हो चुके अमीरात आईडी को रीन्यू करने की समय सीमा एक्सप्यार हुई अमीरात आईडी के 30 दिनों के बाद तक की है वहीं अगर आप अपनी अमीरात आईडी रीन्यू नहीं करवाते तो आपको प्रति दिन Dh20 का जुर्माना अधिकतम Dh1,000 का जुर्माना देना होगा।
अमीरात आईडी यूएई नागरिकों और निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक है और इसका उपयोग सरकारी विभागों और कई निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसके लिए अमीरात आईडी की रीन्यू करवाना बहुत ही जरुरी है।
आपको बता दें, एमिरेट्स आईडी एमिरेट्स आईडी फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंडटीजनशिप (ICA) द्वारा जारी किया गया एक राष्ट्रीय पहचान पत्र है और UAE में रहने के लिए इस राष्ट्रीय पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी।