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पूरे अरब अमीरात में बची हुई annual leaves के बदले कामगार कैसे प्राप्त करें अतिरिक्त सैलेरी!

विदेशों से कई लोग दुबई संग पूरे अरब अमीरात में काम करने के लिए जाते हैं लेकिन कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कैसे वो अपनी छुट्टियों को साल में आखिर में कैसे एनकैश करवा सकते हैं और कैसे इन छुट्टियों को कैलकुलेट किया जाता है। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इन दोनों बातों की जानकारी देने जा रही है।

यूएई के श्रम कानून के अनुसार, अगर किसी श्रमिक से अनुरोध किया जाता है कि वह अपनी कुल वार्षिक छुट्टी या उसके एक हिस्से के दौरान काम करे और अगले वर्ष तक छुट्टी आगे न बढ़ाई जाए, तो नियोक्ता को छुट्टी के अलावा, उसे अपना नियमित वेतन देना होगा औरे ये वेतन मूल वेतन के बराबर है।

पूरे अरब अमीरात में बची हुई annual leaves के बदले कामगार कैसे प्राप्त करें अतिरिक्त सैलेरी!

वहीं सभी मामलों में, वार्षिक छुट्टियों को लगातार दो वर्षों में एक से अधिक बार आगे नहीं बढाई जा सकती। इसलिए, यदि आपके वार्षिक छुट्टियों जमा हो रही है  तो आपको उनका उपयोग करने के लिए अपने प्रबंधक के साथ बात करनी होगी, क्योंकि यूएई श्रम कानून नियोक्ता को वार्षिक अवकाश की अवधि निर्धारित करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान करता है और जब इसे लिया जा सकता है।

इसी के साथ अगर कर्मचारी अगर छह महीने एक ही ऑफिस में बिता लेता है तो उसे प्रति माह दो दिन की वार्षिक छुट्टी का हकदार हैं। वहीं एक वर्ष तक ऑफिस में काम करने पर कर्मचारी को 30 दिनों की छुट्टी का हक़दार है। इसी के साथ वार्षिक अवकाश की अवधि की गणना में कानून द्वारा या अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट आधिकारिक छुट्टियां और बीमारी के कारण होने वाले किसी भी अन्य छुट्टी शामिल होंगे यदि वे वार्षिक अवकाश के भीतर आते हैं।

वार्षिक अवकाश वेतन की कैलकुलेट की जाती है

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वार्षिक छुट्टी के लिए, श्रमिक को अपने मूल वेतन को आवास भत्ते के अतिरिक्त प्राप्त करना होगा। यदि अनुबंध में ऐसा भत्ता निर्धारित है। इसके अलावा, नियोक्ता को कर्मचारी के वेतन का भुगतान वार्षिक अवकाश के लिए किया जाना चाहिए। अप्रयुक्त वार्षिक पत्तियों को भी कर्मचारी के अनुबंध के इस्तीफे या समाप्ति के मामले में भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

वहीं यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 79 में कहा गया है “जहां कानून द्वारा निर्धारित नोटिस की अवधि के बाद एक श्रमिक को बर्खास्त कर दिया जाता है या नौकरी छोड़ देता है, वह किसी भी तरह की वार्षिक छुट्टी के संबंध में पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।