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UAE Labour Law: जानिए अरब अमीरात में कामगार साल में कितने दिन की ले सकते हैं छुट्टी

विदेश से कई लोग दूसरे देश का वीजा लेकर नौकरी करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात आते हैं। वहीं अपने देश के बाहर नौकरी करने पर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि दूसरे देश के कानून के अनुसार उन्हें छुट्टी कब और कैसे मिलेगी।

आज हम आपको इस पोस्ट के जरिये ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप विदेश से संयुक्त अरब अमीरात का वीजा लेकर यहां पर नौकरी करने जाते है और इस बात की जानकारी नहीं है कि संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों को कितनी छुट्टी मिलेगी तो इस पोस्ट के जरिये ये हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं।

UAE Labour Law: जानिए अरब अमीरात में कामगार साल में कितने दिन की ले सकते हैं छुट्टी

गल्फ न्यूज के मुताबिक, अगर UAE में कर्मचारी 6 महीने एक ही कंपनी में काम करता है तो उसे हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसी के साथ अगर कर्मचारी एक साल तक कंपनी में काम कर चुका है तो उसे साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी और इस छुट्टी को लेकर वो घर जा सकता है।

इसी के साथ अगर कंपनी कर्मचारी से वार्षिक छुट्टी या उसके एक हिस्से के दौरान काम कराती है और अगले वर्ष उसकी वार्षिक छुट्टी नहीं बढती है तो कंपनी को उस छुट्टी का वेतन या फिर अलग से ज्यादा वेतन उस कर्मचारी को देना होगा। सभी मामलों में, कामगार को लगातार दो वर्षों के भीतर एक से अधिक बार वार्षिक अवकाश के दौरान काम करने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्रम कानून के अनुसार, नियोक्ता का विशेषाधिकार है। नियोक्ता वार्षिक अवकाश के प्रारंभ की तिथि निर्धारित कर सकता है और इसे दो या अधिक अवधियों में विभाजित कर सकता है।

आपको बता दें, ये सभी नियम यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 75 से 80 में कर्मचारियों के लिए वार्षिक अवकाश के आसपास के नियमों को निर्दिष्ट किया गया है। जिनके मुताबिक UAE में कम करने वाले कर्मचारी छुट्टी मिलेगी।