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अबूधाबी में काम के दौरान कामगार को लगी चोट, हुआ विकलांग…अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

अबू धाबी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में एक मुआवजे का मामला सामने आया है और इस मामले की फैसले सुनाते हुए कोर्ट ने एक ठेका कंपनी और एक बीमा कंपनी को एक कामगार को काम के दौरान चो’ट लगने के मुआवजे के रूप में Dh1.6 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है।

इमरत अल यूम के अनुसार, एक कंपनी में एक कामगार पर काम के दौरान एक ठोस वस्तु गिर गया और इस वजह से ये कर्मचारी विकलांग हो गया। वहीं इस कर्मचारी कार्यकर्ता ने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति के लिए मुआवजे में 4 मिलियन की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया। इसी के साथ कंपनी और साइट के प्रबंधन के प्रभारी इंजीनियर को कामगार के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित कानूनों का उ’ल्लंघन करने का आरोप लगाया।

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वहीं दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि, मुकदमे के दौरान, बीमा कंपनी ने अनुबंधित कंपनी को उनके बीच संपन्न बीमा अनुबंध के अनुसार Dh205,000 का भुगतान किया।

इसी के साथ ठेका कंपनी ने मांग करी कि बीमा कंपनी को अदालत द्वारा निर्धारित की जाने वाली रकम का भुगतान करने के लिए साझा किया जाए। हालांकि, बीमा कंपनी ने वादी के बाकी खर्चों के लिए अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया, क्योंकि उसने उस कंपनी के साथ अनुबंध में सहमत अधिकतम राशि का भुगतान किया था जिसके लिए वादी ने काम किया था।

वहीं अदालत ने वादी के नियोक्ता को उसे मुआवजे के रूप में Dh1.6 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया, और बीमा कंपनी ने ठेका कंपनी को मुकदमे में तय की गई मुआवजे की राशि का आधा भुगतान करने का आदेश दिया है।