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यूएई के मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से किया आग्रह, समय पर करें कामगारों के वेतन का भुगतान

यूएई के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से एक आग्रह किया है और ये आग्रह समय पर वेतन का भुगतान देने को लेकर है। दरअसल, यूएई के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से श्रम स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मजदूरी संरक्षण प्रणाली के ढांचे के तहत अपने कर्मचारियों और कामगारों के वेतन का भुगतान समय पर करने का आग्रह किया है।

जानकारी के अनुसार, यह मुद्दा कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों में से एक है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों की क्षमता को कम कर दिया है। इसलिए, हर कर्मचारी की बीमा पॉलिसी कवरेज, उन प्रतिष्ठानों में Dh120 से Dh250 तक बढ़ जाएगी जो अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं।

यूएई के मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से किया आग्रह, समय पर करें कामगारों के वेतन का भुगतान

वहीं नई बीमा पॉलिसी 30 महीनों के लिए प्रासंगिक कंपनियों के कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों को शामिल करती है, मजदूरी संरक्षण प्रणाली के अनुसार, श्रम स्थिरता बनाए रखने और कर्मचारियों के अधिकारों को उनकी मजदूरी तक सुनिश्चित करने के लिए है। वहीं बीमा पॉलिसी 1980 में संघीय कानून नंबर 8 में निर्धारित सभी श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगी, जो श्रम संबंधों को विनियमित करने के साथ-साथ इसके संशोधनों और संबंधित संकल्पों के लिए है।

इसी के साथ इस नीति उन श्रमिकों के लिए यात्रा टिकटों के मूल्य को कवर करेगी जो काम से अनुपस्थित हैं, बशर्ते कि वे बीमा कवरेज अवधि के दौरान उनकी अनुपस्थिति की रिपोर्ट करें। यह उनकी मृत्यु की स्थिति में एक श्रमिक के शरीर की परिवहन लागत को भी कवर करेगा।