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यूएई ने करी घोषणा, 1 जून से निवेशकों को कंपनियों के पूर्ण स्वामित्व की देगा अनुमति

यूएई ने एक बड़ी घोषणा करी और ये घोषणा निवेशकों और उद्यमियों को लेकर है। दरअसल, UAE ने घोषणा करी है कि 1 जून, 2021 से निवेशकों और उद्यमियों को कंपनियों के पूर्ण स्वामित्व की अनुमति देगा।

यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक ने एक ट्वीट करके पुष्टि करी है कि नवीनतम निर्णय एक नया कदम है जो अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और भविष्य के लिए अपनी तत्परता बढ़ाने के लिए यूएई सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यूएई ने करी घोषणा, 1 जून से निवेशकों को कंपनियों के पूर्ण स्वामित्व की देगा अनुमति

वहीँ नवंबर 2020 में, यूएई ने घोषणा करी कि विदेशी निवेशकों को व्यवसायों के 100 प्रतिशत स्वामित्व की अनुमति देने वाला ऐतिहासिक सुधार 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होगा। हालांकि, विदेशी निवेशकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व के लिए पात्र क्षेत्रों के दायरे को चौड़ा करने के बाद 1 जून, 2021 से रोल आउट करने के लिए कानून अब तैयार है। वहीं लंबे समय से प्रतीक्षित और व्यापक रूप से चर्चा किए गए सुधार, जिसका राष्ट्र के निवेश परिदृश्य पर खेल-बदलते प्रभाव होंगे, को पिछले साल राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने मंजूरी दी थी।

इसी के साथ यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कहा है कि यूएई अब देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों के लिए एक उपजाऊ विधायी वातावरण का आनंद लेता है। पिछले महीने, संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने भी कहा कि वह वाणिज्यिक कंपनी कानून में 10 नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एक नए कानून पर काम कर रहा है, जो देश में ऑनशोर कंपनियों के 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व की अनुमति देता है।

यूएई ने करी घोषणा, 1 जून से निवेशकों को कंपनियों के पूर्ण स्वामित्व की देगा अनुमति

शारजाह आर्थिक रमजान मजलिस के सातवें संस्करण में बोलते हुए, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अवर सचिव अब्दुल्ला अल सालेह ने कहा कि वाणिज्यिक कंपनी कानून में यह ऐतिहासिक कानून गठन के अपने अंतिम चरण में था – और यह कि यह होगा रणनीतिक महत्व के 10 नए क्षेत्रों में निवेशकों और व्यापार को कानून के दायरे में आने में सक्षम बनाना। वहीं नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था के अनुसार, व्यापार लाइसेंस की कई श्रेणियों के लिए अब 1 दिसंबर से अमीराती को 51 प्रतिशत शेयरधारिता अधिकारों के साथ प्रायोजकों के रूप में आवश्यकता नहीं होगी।

इसी के साथ अल सालेह ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा एजेंट की आवश्यकता को रद्द करना 1 अप्रैल से लागू हुआ, और यह भी पुष्टि की कि संयुक्त अरब अमीरात में सभी मौजूदा और पहले से लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय वाणिज्यिक कंपनियों के कानून में नए संशोधनों के अनुसार अपनी स्थिति में संशोधन कर सकते हैं।

वहीं अल सालेह ने कहा कि “विधान जो जारी किए गए हैं या जिन्हें जल्द ही अधिनियमित किया जाएगा, वे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों के लिए देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और व्यावसायिक प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये कानून किसी संकट का परिणाम नहीं हैं, बल्कि संघीय, स्थानीय और निजी क्षेत्र के हितधारकों द्वारा संयुक्त रूप से परिकल्पित देश के आर्थिक भविष्य की स्पष्ट दृष्टि का पालन करते हैं।