Placeholder canvas

यूएई के मंत्रिमंडल ने लिया फैसला, वीजा और ID कार्ड नियमों में किया बड़ा बदलाव

कोरोना वायरस की वजह से सभी देशों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस कोरोना कहर के बीच यूएई के मंत्रिमंडल ने वीजा और प्रवेश परमिट की वैधता को लेकर एक बड़ी घोषणा की है।

शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात में वीजा और ID कार्ड नियमों में संशोधन किया गया है। यूएई के मंत्रिमंडल ने घोषणा करी है कि देश में अमीराती, जीसीसी नागरिकों और निवासियों को अपने दस्तावेजों के रीन्यू के लिए तीन महीने का ग्रेस पीरियड दिया गया है, लेकिन अब ICA  जुर्माना और सर्विस चार्ज वसूल करेगा।

वहीं 1  मार्च, 2020 से देश के अंदर उन लोगों के लिए वीजा और प्रवेश परमिट की वैधता पर अपने पिछले फैसले को रद्द किया जा रहा है जो इस साल दिसंबर के अंत तक था। वहीं यह नया संशोधन 11 जुलाई से लागू हो जायेगा।

यूएई के मंत्रिमंडल ने लिया फैसला, वीजा और ID कार्ड नियमों में किया बड़ा बदलाव

 

वहीं यूएई सरकार के आधिकारिक ट्वीट्स के अनुसार, “प्रवासी, वीजा, प्रवेश परमिट और आईडी कार्ड के निवास से संबंधित सभी निर्णय 11 जुलाई से प्रभावी हो जायेंगे, जबकि फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (आईसीए) को सेवाएं प्रदान करने के कारण फीस जमा करने का काम सौंपा गया है।”

इसी के साथ वे निवासी जो देश से बाहर रह रहे हैं और जिनके निवास स्थान की अवधि 1 मार्च, 2020 तक समाप्त हो गई है या जो देश के बाहर छह महीने की अवधि से अधिक हो गए हैं, उनको देश में वापस जाने के लिए एक अनुग्रह अवधि दी जाती है, जो  मंत्रिमंडल के अनुसार फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रम के अनुसार दोनों देशों के बीच हवाई सेवा शुरू होने की तारीख से प्रभावी है। वहीं प्रशासनिक शुल्क या जुर्माना उक्त समयसीमा के अंत के बाद एकत्र(जमा) किया जाएगा।

वहीं छूट की अवधि के दौरान कोई जुर्माना एकत्र नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक शुल्क और जुर्माना 12 जुलाई से प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं पर फिर से लगाया जाएगा।