संयुक्त अरब अमीरात के वीजा होल्डर्स और अमीरात ID कार्ड होल्डर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि खबर ये हैं कि UAE में रहने वाले लोगों में जिस किसी का भी UAE वीजा और अमीरात ID कार्ड 1 मार्च से लेकर 11 जुलाई के बीच में खत्म हो चुका है। तो उन सभी लोगों को UAE में ओवर स्टे का जुर्माना भरना होगा।
अगर ये लोग अपने इस जुर्माने से बचना चाहते हैं तो इन लोगों को 10 अक्टूबर तक अपने UAE वीजा और अमीरात ID कार्ड को रिन्युअल करवाना होगा। जानकारी के बता दें कि कोरोना वायरस की फैल रही महामारी को ध्यान में रखते हुए जुलाई में UAE के मंत्रिमंडल ने GCC पासपोर्ट होल्डर्स और UAE निवासियों को अपने वीजा और एड्रेस डॉक्यूमेंट्स को रिन्यूअल करने के लिए तीन महीने तक का ग्रेस पीरियड टाइम दिया था।
वहीं अब UAE के वीजा होल्डर्स और अमीरात ID कार्ड होल्डर्स को रिन्यूअल करवाने के लिए दिए गए इस ग्रेस पीरियड की टाइमिंग 10 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी, और ये अवधि खत्म हो जाएगी।
UAE की GDRFA और फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप यानी ICA खुद इस बात की एक बार फिर घोषणा की है। GDRFA और ICA की तरफ से की गई इस नई घोषणा के अनुसार मंत्रिमंडल में दिए गए ग्रेस पीरियड के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपना वीजा का रिन्यूअल नहीं करवा पाता है, तो उस व्यक्ति पर 11 अक्टूबर से देश में ओवर स्टे का जुर्माना लागू कर दिया जाएगा। ICA और GDRFA ने देश के सभी से निवासियों से कहा कि सभी लोग निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पना UAE वीजा और अपनी अमीरात ID कार्ड रिन्यूअल जरूर करवा ले।
अगर 10 अक्टूबर तक किसी व्यक्ति का वीजा रिनुअल नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति देश से बाहर नहीं निकल कही नहीं जा सकता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर ओवर स्टे जुर्माना लागू कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि UAE के रेजिडेंसी वीज़ा नियमों को तोड़ने पर एक दिन में Dh25 का जुर्माना लगता है, वहीं देश छोड़ने पर एक Dh250 लगाया जाता है।