Placeholder canvas

UAE वर्क वीजा में हुआ बड़ा सुधार, नौकरी छूटने के बाद प्रवासियों को मिलेगी 180 दिनों की छूट

रविवार को UAE में नए सुधारों के तहत अपनी नौकरी गंवा चुके प्रवासी जल्द ही देश में छह महीने तक रह सकेंगे। दरअसल, संयुक्त अरब अमीरात कानून वर्तमान में कामगारो को 30 दिनों के भीतर देश छोड़ने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन अधिकारी छूट की अवधि में ढील दे रहे हैं और लोगों को नौकरी खोने के बाद तीन से छह महीने तक रहने की अनुमति मिलेगी।

वहीं यह घोषणा कामगारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है क्योंकि इससे उन्हें दूसरी नौकरी खोजने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यूएई के लिए, यह देश के भीतर प्रतिभा को बनाए रखने में मदद करेगा। वहीं विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ थानी बिन अहमद अल जायौदी ने इस घोषणा को लेकर कहा कि “हम उस छूट अवधि में ढील दे रहे हैं जो किसी को बेमानी होने के बाद देश छोड़ने के लिए मिलती है। पिछले 30 दिनों के बजाय, लोगों के पास देश छोड़ने के लिए 90 से 180 दिन होंगे।

Projects of the 50: वीजा का नवीनीकरण, वर्क परमिट

UAE वर्क वीजा में हुआ बड़ा सुधार, नौकरी छूटने के बाद प्रवासियों को मिलेगी 180 दिनों की छूट

‘Projects of the 50’ के हिस्से के रूप में पेश किए जा रहे प्रमुख परिवर्तनों में से एक प्रवेश और निवास प्रणाली का पुनर्गठन है, जिसे काम, निवेश, उद्यमिता, शिक्षा और जीवन के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में संयुक्त अरब अमीरात की स्थिति की पुष्टि करने के लिए उन्नत किया जा रहा है और यह देश में प्रतिभा को बनाए रखने के लिए 50वें वर्ष के लिए सुधारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।

– बिजनेस ट्रिप परमिट का विस्तार 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने

– प्रत्यक्ष परिवार के सदस्यों के वीजा के तहत माता-पिता का प्रायोजन

– मानवीय मामलों के लिए एक साल का निवास विस्तार

– माता-पिता के निवास पर बच्चों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तक बढ़ाना

– नौकरी छूटने या सेवानिवृत्ति पर छूट की अवधि को 90-180 दिनों तक बढ़ाना

उपायों का उद्देश्य यूएई श्रम बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलेपन को बढ़ाना, क्षेत्र के विकास की सुविधा, ज्ञान हस्तांतरण और कौशल विकास को बढ़ावा देना और निवासियों के लिए अधिक स्थिरता और सुरक्षा बनाना है।