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यूएई वीजा उल्लंघनकर्ता को देश छोड़ने से पहले ICA के इस प्रोटोकॉल को करना होगा फॉलो

UAE सरकार ने 1 मार्च, 2020 से एक्सप्यार वीजा धारक जो यूएई में अवैध रूप से रह रहे हैं और प्रायोजित आश्रितों को जुर्माना से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2020 से पहले अपने आश्रितों के साथ देश छोड़ना होगा। वहीं इस पोस्ट के जरिये आपको देश छोड़ने से पहले आईसीए के प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा।

दरअसल, यूएई के फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (आईसीए) के अनुसार, कैबिनेट का आदेश ऐसे लोगों पर लागू होता है, जो इस वर्ष 1 मार्च से पहले समाप्त हो गए अपने वीजा, यात्रा, पर्यटक या निवास के बाद अवैध रूप से देश में रह रहे हैं। वहीं उन निवास वीजा उल्लंघनकर्ताओं के पास 31 दिसंबर, 2020 को अनुग्रह अवधि समाप्त होने से पहले पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज होना चाहिए और प्रस्थान की तारीख के साथ एक टिकट बुक करना होगा।

प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रतिबंधों और निवास वीजा रद्द करने के बाद सभी संचित वीजा जुर्माने से छूटने के लिए प्रस्थान समय से चार घंटे पहले उन्हें संयुक्त अरब अमीरात हवाई अड्डे तक पहुंचने की आवश्यकता है। यदि उल्लंघनकर्ता दुबई हवाई अड्डों से प्रस्थान कर रहा है, तो उसे ओवरस्टाई जुर्माना से मुक्त होने के लिए प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले दुबई नागरिक उड्डयन सुरक्षा केंद्र को रिपोर्ट करना चाहिए।

यदि उल्लंघनकर्ता अबू धाबी, शारजाह और रास अल खैमाह हवाई अड्डों से यात्रा कर रहा है, तो उसे प्रस्थान समय से छह घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने की आवश्यकता है।

व्यावसायिक साझेदार या निवेशक श्रेणियों में उल्लंघन करने वालों को “कंपनी को अलग करना या कंपनी में उसकी कानूनी क्षमता को समाप्त करना चाहिए” जुर्माना के बिना देश छोड़ देना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, आईसीए से 800453 पर संपर्क किया जा सकता है।

आपको बता दें, UAE सरकार ने हाल ही में एक्सप्यार हुए वीजा को रीन्यू करवाने की घोषणा करी थी। वहीँ जो लोग वीजा रीन्यू नही करवाते हैं उन्हें देश छोड़न होगा।