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UAE में विजिट वीजा पर दिया गया ग्रेस पीरियड हुआ खत्म, लिया जाएगा अब ओवर स्टे जुर्माना

UAE में 1 मार्च के बाद से समाप्त होने वाले सभी विजिट या टूरिस्ट वीजा होल्डर्स को 11 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक 30 दिन का ग्रेस प्रीरियड का समय दिया था। इस अवधि के दौरान ये सभी वीजा होल्डर्स बिना कोई जुर्माना किए देश छोड़ कर जा सकते थे। लेकिन अब ये अवधि खत्म हो गई है, इस लिए ऐसे वीजा होल्डर्स जो अभी तक देश नहीं छोड़ पाए हैं, और ना अपना वीजा रिनुअल करवाया है। उन लोगों से UAE में ओवर स्टे का जुर्माना लगाना शुरू हो गया। द

हाल ही में एक आमेर कॉल सेंटर के एजेंट ने कहा कि पहले दिन के लिए ओवरस्टे का जुर्माना 200 दिरहम है। आमेर कॉल सेंटर के एजेंट ने कहा कि “सटीक ठीक राशि की गणना इमिग्रेशन ऑफिसर की तरफ से हवाई अड्डों पर जारी की दी जाएगी, लेकिन जानकारी के अनुसार ओवरस्टे के पहले दिन के लिए जुर्माना 200 दिरहम रखा गया है, जिसके बाद हर एक दिन का 100 दिरहम जुर्माना लिया जाएगा। बता दें कि दुबई में तीन महीने के वीजा रिनुअल का शुल्क 1, 834 दिरहम है। इसका ऐप्लिकेशन फीस 1, 276 दिरहम है और स्थिति बदलने की लागत 558 दिरहम है।

UAE में विजिट वीजा पर दिया गया ग्रेस पीरियड हुआ खत्म, लिया जाएगा अब ओवर स्टे जुर्माना

हालांकि, ओवरस्टाई जुर्माने की गणना 11 सितंबर को या फिर किसी सही डेट देख कर उस दिन की जाती है, जब देश के ज्यादातर विजिटिंग वीजा की अवधि समाप्त हो जाती है। एजेंट ने कहा कि “केवल इमिग्रेशन अथॉरिटी ही यह बता पाएगी कि वीजा की जानकारी के आधार पर राशि की गणना कैसे की जाए।” एक दूसरे एजेंट ने ये भी कहा कि “हमें वीजा वैलिटी के विस्तार के बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली है।”

UAE के फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप ICA ने अगस्त में उन विजिटर्स के लिए एक महीने के विस्तार की घोषणा की थी, जिनके प्रवेश की अनुमति 1 मार्च के बाद समाप्त हो गई थी। इस बाद ये विस्तार 11 अगस्त से शुरू हुआ और 11 सितंबर को समाप्त हो गया।

UAE में विजिट वीजा पर दिया गया ग्रेस पीरियड हुआ खत्म, लिया जाएगा अब ओवर स्टे जुर्माना

ICA ने अपने पहले के एक ट्वीट में घोषणा की थी कि “फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप ने एंट्री परमिट के होल्डर्स के लिए अनुग्रह अवधि का विस्तार किया है, 11 अगस्त से शुरू होने वाली ये अवधि एक महीने के लिए है, इस अवधि के दौरान जो भी वीजा धारक अगर देश छोड़ कर जाना चाहता है, तो जा सकता उस पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।”