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संयुक्त अरब अमीरात में ऐसे वीजा धारकों का माफ हुआ जुर्माना! जानिए कैसे माफ कराएं जुर्माना ?

कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन की वजह से कई लोग अपने देश से दूर दूसरे देशों में फंसे हुए है। इनमें से कई लोगों के वीजा तक एक्सपायर हो गए है। अब हाल ही में uae ने ऐसे फंसे हुए लोगों के लिए एक राहत भरी घोषणा की है।

बता दें कि uae में फंसे सभी प्रवासी लोग जिनका वीजा 1 मार्च 2020 से पहले ही खत्म हो चुका है, उन सभी के लिए एक अच्छी खबर आई है। खबर ये हैं कि अब इन लोगों को uae से बाहर जाते समय वीजा खत्म होने के बाद भी कोई जुर्माना नहीं भरना होगा। हाल ही में सोमवार को एक ऑफिसर ने बताया कि ऐसे लोगों को अपना जुर्माना माफ करवाने के लिए एक वैलिड पासपोर्ट या फिर ट्रेवल डॉक्यूमेंट और एयरलाइन टिकट की बहुत ही ज्यादा जरूर पड़ेगी।

संयुक्त अरब अमीरात में ऐसे वीजा धारकों का माफ हुआ जुर्माना! जानिए कैसे माफ कराएं जुर्माना ?

कुछ समय पहले फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशीप और बंदरगाहो के मेनेजिंग डायरेक्टर मेजर जनरल सईद रकन अल रशीदी ने बताया हैं कि 1 मार्च 2020 से पहले खत्म होने वाले एंट्री या निवास परमिट वाले लोगों को अब जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। सिर्फ उनके पास उनका खुद का वैलिड पासपोर्ट और एयरलाइन टिकट होना चाहिए।

वहीं 1 मार्च से पहले के वीजा टाइम लिमिटेड रेजिडेंसी परमिट वाले उल्लंघनकर्ताओं को बिना जुर्माना भरे देश से जाने के लिए उन्हें अपने पास अपने पास खुद का वैलिड पासपोर्ट और एयरलाइन टिकट लेकर एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा। इसके साथ ही बता दें कि एक्सपायर विजिट वीजा और टूरिस्ट वीजा होल्डर्स को अपना जुर्माना माफ करवाने के लिए फ्लाइट की टाइमिंग से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचा होगा।

मेजर जनरल सईद रकन अल रशीदी ने कहा कि एक्सपायर एंट्री परमिट वाले लोगों को अबु धाबी, शारजाह और रास अल खैमाह के एयरपोर्ट पर देश छोड़कर जाते समय 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना बेहद जरुरी है। वहीं अगर कोई व्यक्ति दुबई एयरपोर्ट से जाना चाहता हैं तो उसे देश छोड़कर जाने वाले समय से 48 घंटे पहले चेकिंग सेंटर जाना जरूरी है।