पासपोर्ट (Passport) विदेश जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। पासपोर्ट (Passport) के जरिए ना केवल आप कहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर सकते हैं बल्कि इस दस्तावेज के जरिए आपकी पहचान भी की जाती है।
आप सोचिए कि यदि आप कभी विदेश जाएं और दूसरे देश में आपका पासपोर्ट (Passport) कहीं खो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां से आने के लिए आपके पास सबसे अहम दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट (Passport) ही मौजूद रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं पासपोर्ट (Passport) खो जाने की स्थिति में आपको क्या करना होगा और क्या तरीका अपनाकर आप अपने देश लौट सकते हैं।
जिस देश में मौजूद है वहां पर ढूंढनी होगी भारत की एंबेसी
अगर आपका पासपोर्ट (Passport) खो जाए तो क्या करना होगा? सबसे पहले ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस देश की आप यात्रा पर गए हैं वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर आप अपने पासपोर्ट के खो जाने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद आपको वहां पर भारत का दूतावास यानी कि इंडियन एंबेसी खोजनी होगी।
भारतीय दूतावास में पासपोर्ट गुम होने की दर्ज कराएं शिकायत
भारतीय दूतावास में जाकर आप अपने पासपोर्ट (Passport) होने की शिकायत के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और वहां पर पासपोर्ट होने की शिकायत भी दर्ज करानी होगी। इतना करने के बाद आगे का काम आपकी एंबेसी देखेगी।
आपकी यात्रा के अधिक दिन शेष हैं तो एंबेसी से बनवाए रिप्लेसमेंट पासपोर्ट
आप अपने देश की एंबेसी में जाकर दूसरे पासपोर्ट (Passport) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप के विदेश से लौटने में अधिक समय बच रहा है तो एंबेसी आप का रिप्लेसमेंट पासपोर्ट बनवाती है। जो आपके देश यानी कि भारत से ही बनकर उस देश में जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ दिनों का समय जरूर लगता है।
ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा एमरजैंसी सर्टिफिकेट
आप मान कर चलिए कि अगर आज की तारीख में आपका पासपोर्ट (Passport) खोया है तो तकरीबन आपको 1 महीने बाद विदेश से लौटना है तो एंबेसी से आपको दूसरा पासपोर्ट बनने की व्यवस्था हो जाएगी।
लेकिन अगर आपके पास महल एक या 2 दिन का ही समय शेष है तो आपको दूतावास की तरफ से एक एमरजैंसी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है। जिसके सहारे आप मौजूदा देश से अपने देश के लिए वापस लौट सकते हैं। भारत पहुंचने के बाद आपको नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा।