कोरोना वायरस के कारण कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं इस लॉकडाउन की वजह से कई लोग दूसरे देशों में फंसे हुए हैं।
वहीं इस बीच UAE वीजा को लेकर एक बड़ी खबर समाने आ रही है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात के जिन निवासियों का वीजा 1 मार्च, 2020 के बाद समाप्त हो चुका है। वे या तो अपना वीजा स्टेटस बदल दें या फिर निश्चित समय के दरमियान देश छोड़ दें, ताकि कैंसलेशन ग्रेस पीरियड के बाद भारी जुर्माना भरने से बचा जा सके।
संघीय पहचान और नागरिकता प्राधिकरण ( Federal Authority of Identity and Citizenship) द्वारा घोषित आदेश के अनुसार, 1 मार्च 2020 के बाद जिन निवासियों के वीजा का समय समाप्त हो चुका है। उनके वीजा की अवधि दिसंबर 2020 के अंत तक के बढ़ा दी गई है, लेकिन इस आदेश में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जिनका रेजिडेंसी परमिट रद्द कर दिया गया है।
इस मामले को लेकर एक अधिकारी ने गल्फ न्यूज को बताया कि रद्द रेजिडेंसी परमिट वाले लोगों को एक नया रेजिडेंसी या विजिट वीजा प्राप्त करके अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता है। वे अमीरात में हैं कि वे अपनी रेजिंडेसी वीजा की स्थिति को बदल दें या एक महीने की मिली छूट अवधि समाप्त होने से पहले देश छोड़ दें।
वहीं उन्होंने ये भी कहा कि “यूएई का उद्देश्य COVID-19 परिस्थितियों से प्रभावित लोगों की मदद करना है। इस साल 1 मार्च के बाद समाप्त हो चुके वीजा और रेजिडेंसी परमिट, दिसंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दिए जाएंगे ताकि वीजा धारकों को अपनी स्थिति बदलने या यूएई छोड़ने का समय मिल सके।
उन्होंने ये भी कहा है कि ” जो लोग कोरोना महामारी से पहले देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, वे जिम्मेदारी लें और महामारी का बहाना न दें।
यूएई सरकार उन लोगों की मदद करेगी, जो अवैध रुप से 1 मार्च 2020 से पहले से देश में रह रहे हैं। बशर्तें वे 18 अगस्त से पहले देश छोड़कर चले जाएं। वहीं अधिकारियों ने लोगों से सरकारी हॉटलाइन पर कॉल करने और उचित जवाब पाने के लिए जांच करने का आग्रह किया। इसी के साथ जिन लोगों के निवास परमिट रद्द हो चुका है और यहां रहना जारी रखते हैं, उन्हें पहले दिन के लिए Dh225 और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए Dh25 पर जुर्माना लगाया जाएगा।
आपको बता दें, इस कोरोना वायरस के कारण कई हज़ार लोग UAE में फंसे हुए हैं और उनका वीजा भी रद्द हो गया है। जिसके बाद सरकार ने इस वीजा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है।