ये बात कुछ समय पहले की है जब एक अरब महिला को एक लापरवाह ड्राइवर की वजह से अबूधाबी की सड़क पर हा’दसे का शिकार होना पड़ा। इस हा’दसे में उस महिला को काफी चो’टें आई थी और कई तरह की चीजों का नुकसान हुआ था।
अब उसी महिला को एक्सी’डेंट में लगी चोट, नुक’सान हुए सामान और मानसिक नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में Dh600,000 की धनराशि दी गई। अबू धाबी कोर्ट ऑफ़ फ़र्स्ट इंस्टेंस ने खुद ये फैसला सुनाया है। बता दें कि इस ट्रैफिक हा’दसे में महिला गं’भीर रूप से घायल हो गई थी। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया है कि ड्रा’इवर की गलती थी और उसकी बीमा कंपनी को सभी कानूनी खर्चों और फीस का वहन करना चाहिए।
महिला ने एक्सी’डेंट के बाद अपने वकील, प्रोफेसर अली खलफ अल होसानी के माध्यम से कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उनके वकिल ने अपने मुवक्किल के लिए मुआवजे के रूप में ढाई करोड़ का मांग की थी। अपनी याचिका में वकील ने बताया कि वो उस एक्सीडेंट के बाद उनकी मुवक्किल काफी बु’री तरह से घाय’ल हो गई थी और उन चोटों के कारण एक सामान्य जीवन जीने में असमर्थता थी।
महिला की रीढ़ और गर्दन में काफी बड़े फ्रै’क्चर हुए थे। वकील ने अपने दावे के समर्थन में मेडिकल रिपोर्ट और अबू धाबी पुलिस की तरह से जांच की गई एक्सीडेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि जिसमें साफ लिखा है कि ये दुर्घटना लापरवाह ड्राइवर की लापरवाही के परिणामस्वरूप हुआ है, लापरवाह ड्राइवर ने ट्रैफ़िक सिग्नल पर महिला की कार को ट’क्कर मार दी थी, जिसके कारण ये हा’दसा हुआ है।
फैसले में कहा गया है: “अदालत मानती है कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी आरोपी ड्राइवर की है। ऐसे में अदालत ने घायल व्यक्ति को Dh600,000 की राशि का मुआवजा देने का नियम बनाया है। सिविल ट्रांजैक्शन लॉ के आर्टिकल 292 और इसके संशोधनों में कहा गया है कि “गारंटी सभी मामलों में अनुमानित है कि घा’यलों को कितना नुकसान हुआ है और कितना नुकसान उठाना पड़ा है।