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UAE: विजिट वीजा पर नहीं कर सकते प्रवासी काम; जेल, जुर्माना के साथ निकाला जा सकता है देश से बाहर

यदि कोई व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात गया है और इस दौरान उसको नौकरी मिल जाती है तो उसको संयुक्त अरब अमीरात में अपना नया कार्य शुरू करने से पहले वर्क परमिट वाले कागजात पूरे करने होंगे. ऐसा इसलिए है क्योंकि सही वर्क परमिट नहीं होना यूएई के श्रम कानूनों का गंभीर उल्लंघन है।

जानकारी के अनुसार, 12 जनवरी को दुबई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट में लोगों को चेतावनी दी कि आवश्यक वर्क परमिट प्राप्त किए बिना काम करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जिसमें तीन महीने की जेल और साथ ही Dh10,000 तक का जुर्माना शामिल हो सकता है।

वहीं अभियोजन पक्ष द्वारा पोस्ट की गई सलाह में कहा गया है: “प्रत्येक प्रवासी, जो एक यात्रा वीजा (visit visa) के तहत देश में प्रवेश करता है और देश में काम करना चाहता है, उसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा उसे तीन माह तक सजा हो सकती है और 10,000 दिरहम तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही अदालत अरब अमीरात से उल्लंघनकर्ता को देश निकाला का आदेश दे सकती है।

कहां से हासिल कर सकते हैं वर्क परमिट

UAE: विजिट वीजा पर नहीं कर सकते प्रवासी काम; जेल, जुर्माना के साथ निकाला जा सकता है देश से बाहर

निजी क्षेत्र के लिए सभी कार्य परमिट मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि प्रत्येक मुक्त क्षेत्र में एक प्राधिकरण होता है जो श्रम अनुबंधों और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों को उनके अधिकार क्षेत्र में नियंत्रित करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में, संघीय स्तर पर, फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज (FAHR मंत्रालयों और संघीय प्राधिकरणों के लिए मानव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है, जो 2008 के संघीय डिक्री कानून संख्या 11 के अधीन हैं, जबकि प्रत्येक के भीतर सरकारी विभाग अमीरात स्थानीय सरकारी अधिकारियों द्वारा शासित हैं।

आपको बता दें, एक कामगार के रूप में आप चाहे किसी भी क्षेत्राधिकार में आते हों, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जब आप देश में किसी संगठन के लिए काम करना शुरू करते हैं तो आपके पास एक वैध वर्क परमिट होता है।